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मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना राजस्थान 2020 | Mukhyamantri Anna Suraksha Yojna

मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना -


इस योजना के तहत बी.पी.एल. स्टेट बी.पी.एल. एवं. अन्त्योदय परिवारों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अन्त्योदय अन्न योजना इस योजना के अन्तर्गत ही आती है। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना’’बी.पी.एल व राज्य बी.पी.एल.परिवारों के लिए 2/- रू.किलो गेहूँ योजना राज्य सरकार ने गरीबों, अजा.अजजा व पिछडे वर्ग को राहत देने वाली योजनाएँ प्रारम्भ की थी। जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम सस्ता आटा व सस्ती दाल उपलब्ध करवायी गई, जिससे की गरीबों की आर्थिक स्थिति उनके सामाजिक जीवन स्तर को बढ़ाने में बाधक ने हो एवं सभी को खाद्यान्न सरलता से सस्ता उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार ने बी.पी.एल.एवं राज्य बी.पी.एल.परिवारों की आर्थिक स्थिति को मध्य नजर रखते हुये 25 किलो गेहूँ 2/- रूपए किलो की दर से प्रति परिवार प्रति माह देने का निर्णय लिया।

योजना की विशेषताएं -

Mukhyamantri Anna Suraksha Yojna मुख्यमंत्री योजना राजस्थान 2020

  • 1. 10 मई 2010 से पूरे राज्य के सभी जिलों में बी.पी.एल./राज्य बी.पी.एल.परिवारों को 2/- रू.प्रति किलो की दरपर गेंहूँ वितरण योजना का शुभारम्भ। 
  • 2. बी.पी.एल एवं राज्य बी.पी.एल.श्रेणी के प्रति परिवार को 25 किलोग्राम प्रतिमाह गेंहूँ का आवंटन। 
  • 3. गेंहूँ का वितरण प्रत्येक माह की निर्धारित 15 से 21 तारीख के बीच किया जाना डीलरके लिए आवश्यक।
  • 4. राज्य भर में खाद्य सामग्री वितरण हेतु प्रत्येक माह की 15 से 21 तारीख की अवधि को ‘‘उपभोक्ता दिवस’’के रूप में मनाया जाता है।
  • 5. गेंहूँ एवं अन्य सामग्री का वितरण सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में ही ।
  • 6. राज्य के लगभग 25 लाख 95 हजार बी.पी.एल.परिवार इस योजना से लाभान्वित।
  • 7. राज्य  के लगभग  10  लाख  62  हजार  राज्य  बी.पी.एल  परिवार  भी  इस  योजना  में लाभान्वित। इस प्रकार कुल 36 लाख 57हजार परिवार योजना से लाभान्वित होगें।
  • 8. बी.पी.एल.एवं राज्य बी.पी.एल.परिवारों को नये राशन कार्ड एवं राशनटिकट उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू।
  • 9. आवंटित खाद्यान्नों का उठाव प्रत्येक माह की 13 तारीख तक थोक विक्रेता के द्वारा किया जाना आवश्यक है।
  • 10. अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) योजना में चयनित लाभार्थियों को 2/- रू.प्रतिकिलों की दर पर 35 किलो गेहूँ प्रति माह आवंटित।
  • 11. अन्नपूर्णा योजना में प्रतिमाह 10 किलोग्राम गेंहूँ निःशुल्क आवंटित।

योजना की क्रियान्विति-


  •  1 प्रत्येक जिले के थोक विक्रेता द्वारा माह की 13 तारीख तक भारतीय खाद्य निगम से  गेंहूँ  पूरी  मात्रा  में  उठाकर  उचित  मूल्य  की  दुकान  तक  पहुचाना  आवश्यक।
  • 2 संबंधित डीलरों को उचित मूल्य दुकान की सतर्कता समिति एवं सबंधित सरकारी कर्मचारी  से  प्राप्त  खाद्य  सामग्री  एवं  अन्य  वस्तुओं  का  सत्यापन  कराना  जरूरी होगा। इस हेतु रजिस्टर में आवश्यक इन्द्राज कराया जावेगा।
  • 3 प्रत्येक  माह  की  15  से  21  तारीख  के  बीच  की  अवधि  में  सार्वजनिक  वितरण प्रणाली  के  तहत्  प्राप्त  सामग्री  यथा  गेंहूँ/चावल/चीनी/दाल/खाद्यान्न तेल/केरोसीन आदि का वितरण सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
  • 4 सरकारी  कर्मचारी  के  किन्ही  कारण  से  अवकाश  पर  होने  पर  जिला कलक्टर/जिला  रसद  अधिकारी  द्वारा  नियुक्त  अन्य  वैकल्पिक  कर्मचारी  को वितरण व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जायेगा।
  • 5 यह अवधि ‘‘उपभोक्ता दिवस’’ के रूप में मनाई जायेगी।
  • 6. थोक विक्रेता द्वारा भारतीय खाद्य निगम से गत माह की 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक राशि जमा करानी होगी एवं माह की 1 तारीख  से 13 तारीख तक सामग्री का उठाव करना आवश्यक होगा।
  • 7. जिले  का  जिला  रसद  अधिकारी  प्रत्येक  माह  की  13  तारीख  तक  थोक  विक्रेता द्वारा  भारतीय  खाद्य  निगम  से  गेंहूँ  का  उठाव  सुनिश्चित  करायेंगे  एवं  अपने कार्यालय के रजिस्टर में उठाव संबंधित सूचना का आवश्यक इन्द्राज करेगें। इस हेतु भारतीय खाद्य निगम से मासिक सूचना मंगवायेगें।
  • 8. किन्हीं  विशेष  अपरिहार्य  परिस्थितियों  में  यदि  कोेई  उपभोक्तासामग्री  का  उठाव नहीं कर पाता है तो इस हेतु संबंधित डीलर दुकान के लिए अधिकृत कर्मचारी एवं  क्षेत्र  के  प्रवर्तन  निरीक्षक  को  सूचित  कर  वितरण  करेगा  तथा  इसका  विशेष इन्द्राज एवं नोट वितरण रजिस्टर में लगाया जायेगा। जिसका अगले माह वितरण के समय संबंधित कर्मचारी द्वारा उस उपभोक्ता से सत्यापन किया जायेगा।
  • 9. इस  उपभोक्ता  दिवस  की  अवधि  के  दौरान  जिला  रसद  अधिकारी  एवं  प्रवर्तन स्टाॅफ  द्वारा  विशेष  निरीक्षण  किये  जाएंगे  एवं  वितरण  व्यवस्था  सुनिश्चित  की जायेगी।  किसी  भी  तरह  की  अनियमितता  पाये  जाने  पर  तत्काल  नियमानुसारकार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
  • 10. यदि  किसी  डीलर  का  लाईसेंस  निलम्बित/निरस्त  किया  जाता  है  तो  तत्काल वैकल्पिक  व्यवस्था  की  जावेगी  परन्तु  3  माह  में  नये  डीलर  की  नियुक्ति  करना आवश्यक होगा।
  • 11. जिला कलक्टर द्वारा जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टाफ की मासिक बैठक में योजना की समीक्षा की जावेगी एवं जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टाॅफ द्वारा किये गये निरीक्षणों का परीक्षण भी किया जायेगा।
  • 12. जिले में आवंटित खाद्य सामग्री का शत-प्रतिशत उठाव सुनिश्चित किया जायेगा। 25 किलो प्रतिमाह प्रति बी.पी.एल/राज्य बी.पी.एल.परिवारों को आवंटित मात्रा से कम  मात्रा  में  वितरण  राज्य  सरकार  के  निर्देशों  का  उल्लंघन  होगा  एवं  संबंधित जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित होगी।
  • 13. खुदरा  एवं  थोक  विक्रेता  का  कमीशन  बढ़ाकर  क्रमशः  8  /-  रूपये  से  20/-रूपये व  5/-रूपये से 10/- रूपये प्रति क्विंटल किया गया है जिससे कि दोनों को समुचित  कार्य से लाभ प्राप्त हो सके।
  • 14. उपभोक्ता  की  सुविधा  के  लिए  एवं  किसी  भी  तरह  की  योजना  के  संबंध  में शिकायत सुझाव हेतु सभी डीलरों की उचित मूल्य की दुकानों पर जिला रसदअधिकारी/जिला कलक्टर एवं स्टेट कन्ट्रोल रूम के फोन नम्बर लिखे जायेगें।
  • 15. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करने वाले खुदरा विक्रेता उपभोक्ता दिवसों के दौरान राशन की दुकानों को निर्धारित समय प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुला रखकर आम उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध करायेगा। इसमें 1 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे दोपहर तक भोजन अवकाश रहेगा।

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