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Mukhymantri Yuva Koshal Yojna (MMYKY) - 'मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना - 

रोजगारोन्मुख विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम


‘मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना’ में 118 राजकीय महाविद्यालयों में कौशल दक्षता के 39 पाठ्यक्रम प्रारंभ होंगे। 

कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन निगम के मध्य ‘मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना’ हेतु हुआ एमओयू (सहमति पत्र)

प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना’ के तहत राज्य के 118 राजकीय महाविद्यालयों में कौशल दक्षता के 39 पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले युवाओं के लिए देश की यह पहली ऎसी योजना है जिसमें युवाओं को पढाई के साथ-साथ रोजगारोन्मुख कौशल से जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में प्रदेश के 6000 विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा।
‘मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना’ के तहत युवाओं को पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत आवेदन पत्र ''आयुक्तालय कॉेलज शिक्षा राजस्थान'' की वेबसाईट पर डाउनलोड के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। महाविद्यालय अपने स्तर पर भी विद्यार्थियों को यह आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। योजना के तहत युवाओं को रोजगारोन्मुखी उद्यमों में दक्ष प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाएगा। इस हेतु कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन निगम के मध्य ‘मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना’ के क्रियान्वयन से संबंधित एमओयू (सहमति पत्र) पर हस्ताक्षर हुए। राज्य के महाविद्यालयों में नवाचार अपनाते हुए ऎसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है जिससे युवा शिक्षा उपरान्त त्वरित रोजगार पा सके। 

क्या है ये योजना -

  • राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) द्वारा एक विशेष योजना ''मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY)'' लागू की गई है जिसके माध्यम से रोजगारोन्मुख विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करवाये जा रहे हैं। इस योजना में राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, ताकि लाभार्थी छात्र-छात्रा रोजगार प्राप्ति में सफल हो सके अथवा योग्य उद्यमी बन सके। 
  • पाठ्यक्रम के कौशल घटक का मूल्यांकन आंतरिक रूप से तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ता की सेवाओं का उपयोग करके प्रशिक्षण भागीदार द्वारा किया जाएगा। बैच की अंतिम तिथि के अंतिम दिन बैच का मूल्यांकन निर्धारित किया जाएगा। 
  • प्रशिक्षण के सफल समापन पर, आरएसएलडीसी के अधिकारी प्रभारी और कॉलेज शिक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रशिक्षु को संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। विभिन्न कौशल क्षेत्रों के लिए आधार लागत 15 / - प्रति घंटे प्रति प्रशिक्षु प्रति दिन के निर्धारित है।
  • राज्य में 252 सरकारी कॉलेज हैं, सीसीई ने सभी कॉलेजों में इस तरह के पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन मांगे हैं  और तदनुसार स्किलिंग के लिए कॉलेजों का चयन किया गया है।
  • कौशल विकास केंद्र (SDC) स्थापित करना: चयनित प्रशिक्षण साझेदार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर प्रशिक्षण शुरू करना है।

योजना का उद्देश्य:

MMYKY योजना अकादमिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है।कॉलेज के परिसर के भीतर स्थित कौशल विकास केंद्र, कॉलेज के स्नातकों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए डोमेन और लाइफ स्किल / सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम पेश करेंगे। इस योजना का उद्देश्य कई कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट कौशल और डोमेन आधारित कौशल के संयोजन के माध्यम से रोजगार कौशल प्रदान करना है।

योजना की महत्वपूर्ण बातें-

कोर्सेस की संख्या - 

कुल 39 कोर्स सम्मिलित किए गए है। इनकी कोर्स सूची इस लेख के अंत में दी गई है।

योजना के प्रथम चरण का लक्ष्य व बजट - 

प्रथम चरण 6,000 चयनित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण लक्ष्य है तथा इस हेतु बजट 270 लाख रखा गया है।
  • 2019-20 हेतु Training Target 6000, बजट 270 लाख
  • 2020-21 हेतु Training Target 8000, बजट 396 लाख
  • 2021-22 हेतु Training Target 10000, बजट 544 लाख
  • 2022-23 हेतु Training Target 12000, बजट 718 लाख 
  • 2023-24 हेतु Training Target 14000, बजट 922 लाख

प्रशिक्षण हेतु पात्रता - 

  • स्नातक/स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष के उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जानी है। जो प्रशिक्षण उपरान्त संबंधित क्षेत्रों में रोजगार/निजी व्यवसाय करने की इच्छा रखते हों। 
  • स्थान उपलब्ध होने पर स्नातक द्वितीय वर्ष/ स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के विद्यार्थियों को भी इनमें प्रवेश दिया जा सकेगा। अत: स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
  • यह कौशल प्रशिक्षण केवल राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिये ही उपलब्ध है। इसमें अन्य विद्यार्थी- युवा आवेदन के पात्र नहीं है। 
  • आवेदक विद्यार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

आयु सीमा-  

17-30 वर्ष

प्रशिक्षु द्वारा पाठ्यक्रम का चयन:

उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्तता के साथ-साथ स्व रोजगार और नौकरी के लिए उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न क्षेत्रों के तहत पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की सूची की पहचान की गई है। हालांकि, आरएसएलडीसी की पाठ्यक्रम समिति कॉलेज के युवाओं के लिए प्रासंगिकता के अनुरूप पाठ्यक्रमों की सामग्री को जारी किया है। प्रत्येक आवेदक को प्रशिक्षण के लिए प्रवेश आवेदन जमा करने के समय उपलब्ध पाठ्यक्रमों की सूची से चयन करने के लिए वरीयताओं के 03 विकल्प चुनने होंगे। छात्रों द्वारा दी गई पसंद और उपलब्धता / मांग के आधार पर कॉलेज में कोर्स की पेशकश की जाएगी।

प्रशिक्षण स्थल -  

सम्बंधित महाविद्यालय। सभी अन्तिम चयनित विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय में ही प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा।

प्रशिक्षण स्थल हेतु शर्ते-

  • किसी कोर्स में प्रशिक्षण हेतु एक बैच में न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 35 ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। 
  • 20 से कम विद्यार्थी होने पर उस महाविद्यालय में कोर्स आरम्भ नहीं होगा।
  • 35 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा किसी कोर्स की मांग होने पर विद्यार्थियों का चयन हेतु निश्चित प्रकिया अपनायी जायेगी। परन्तु किसी कोर्स के लिये अधिक मांग होने पर एक ही महाविद्यालय में एक कोर्स के एक से अधिक बैच अनुमत किये जा सकते हैं। 
  • इस संबंध में बैच आवंटन हेतु अन्तिम निर्णय RSLDC एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा (CCE) द्वारा किया जायेगा।
  • कौशल प्रशिक्षण हेतु किसी महाविद्यालय का चयन करना, वहां से प्राप्त आवेदनों एवं प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

शुल्क - 

ये प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिये विद्यार्थियों से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जायेगी।

प्रशिक्षण का समय-

  • प्रशिक्षण का समय का समय महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं के समय के उपरांत ही रखा जायेगा।
  • प्रशिक्षण का कार्य प्रतिदिन 4 घण्टे रहेगा।
  • प्रशिक्षण कार्य यथासंभव केवल कार्य दिवसों में ही निष्पादित करवाया जायेगा।

कौन देगा प्रशिक्षण-

  • प्रशिक्षण कार्य हेतु RSLDC द्वारा प्रशिक्षणदाता विशेषज्ञ संस्थाओं का चयन कर प्रशिक्षण कार्य हेतु महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा चयनित कौशल के आधार पर उपलब्ध करवाया जायेगा।
  • इन चयनित प्रशिक्षणदाता एजेन्सीज को महाविद्यालय/ विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना है, किन्तु प्रशिक्षण कार्य हेतु आधारभूत सुविधाएं महाविद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।

प्रशिक्षण पूर्णता के नियम-

  • सभी पंजीकृत विद्यार्थियों एवं पढाने वाले प्रशिक्षकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
  • प्रशिक्षणार्थियों के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। चूंकि यह मशीनीकृत उपस्थिति व्यवस्था है, अत: उपस्थिति के प्रति स्वयं प्रशिक्षणार्थियों को सचेत रहना होगा। 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण होने पर ही प्रशिक्षणार्थी अपने चयनित कोर्स की जांच परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिये पात्र होगा।
  • एक बार प्रवेश लेने के उपरान्त प्रशिक्षण पूरा नहीं करने अथवा छोड देने अथवा अनुपस्थित रहने के कारण अयोग्य होने की स्थिति में ऐसे विद्यार्थियों को पुनः किसी अन्य कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

प्रशिक्षण से लाभ -

  • प्रशिक्षुओं को ओजेटी के माध्यम से वास्तविक समय में प्रदर्शन और सीखना मिलेगा जो कॉलेज की शिक्षा के सप्ताहांत के दिनों में होगा।
  • यह योजना प्रवेश एक लाभ अनेक की तर्ज पर राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को संस्था में उनके नियमित डिग्री कोर्स हेतु प्रवेश के साथ साथ उनके भविष्य निर्माण हेतु अनेकों सुनहरे अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • विद्यार्थी द्वारा चयनित कोर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि अधिकांशतः कक्षा अध्यापन पद्धति आधारित है, पूर्ण करने पर जांच परीक्षा आयोजित की जायेगी।
  • जांच परीक्षा में सफल होने पर प्रशिक्षण सफलता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, जो कौशल विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।
  • प्रत्येक कोर्स में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये महाविद्यालय एवं राज्य स्तर पर पुरुस्कृत करने की योजना है।
  • सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त RSLDC एवं CCE के संयुक्त तत्वावधान में जॉब फेयर आयोजित करवाये जायेंगे ताकि विद्यार्थियों को अधिकाधिक नियोक्तओं से जुडने का लाभ मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया -

  • निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर विद्यार्थियों को अपने महाविद्यालय में 'नवाचार एवं कौशल विकास प्रभारी' को जमा करवाना है। अलग से अथवा सादे कागज पर किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
  • आवेदन पत्र का प्रारुप आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की वैबसाइट http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ पर डाउनलोड के अन्तर्गत भी उपलब्ध है।
    महाविद्यालय अपने स्तर पर भी विद्यार्थियों को यह आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध करवायेंगे, इसके लिये कोई राशि नही ली जायेगी। 
  • एक विद्यार्थी को एक ही आवेदन दिया जायेगा। 
  • आवेदन पत्र में प्रत्येक विद्यार्थी को तीन कौशल विकल्प भरने हैं। इनमें से जिस भी कोर्स में 20 विद्यार्थियों का ग्रुप बनेगा, उसमें वरीयता आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
  • आवेदक विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र पर अपना नाम सुपाठ्य अक्षरों में, अपना मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई.डी. तथा अपने महाविद्यालय का नाम एवं कक्षा को उल्लेख अवश्य करें।
  • इच्छुक आवेदक इन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) की वैबसाइट पर 'मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY)’ पर क्लिक करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संपर्क सूत्र -

इन कोर्सेज के बारे में अथवा किसी मार्गदर्शन हेतु RSLDC में स्कीम टॉस्क लीड श्री विक्रम राघव से उनके दूरभाष नम्बर 8890581920 अथवा ई-मेल आई.डी. vikram.raghav@in.gt.com पर सम्पर्क कर सकते है।
इस सम्बंध में किसी विशेष सहायता हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर में प्रभारी अधिकारी डा. विनोद कुमार भारद्वाज को उनके दूरभाष नम्बर 9414304650 अथवा ई-मेल आई. डी. skill.cceraj@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रशिक्षण कोर्सेस की सूची -

    

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