राज्य सरकार ने जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों में पावरलूम क्षेत्र में नए उद्यमों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पैकेज की घोषणा की है। राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम -2010 के खंड 15 के तहत उक्त जिलों में लगने वाले नए पॉवरलूम उद्यमों को पैकेज दिया जाएगा। वित्त विभाग ने पिछले माह एक आदेश इस संबंध में जारी किया है। पैकेज तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा और यह 30 अगस्त, 2020 तक लागू रहेगा। इस आदेश की प्रमुख बातें निम्नांकित हैं-
>राज्य सरकार के आदेश के अनुसार यह पैकेज पावरलूम क्षेत्र में स्थापित होने वाले नए उद्यमों के लिए ही मान्य होगा।
> इसमें यह शर्त भी है कि ऐसे उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन 31 अगस्त, 2013 तक प्रारंभ करना होगा।
> इस पैकेज में अधिसूचित जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों में नए पावर लूम उद्यमों को स्थापित करने पर ही दिया जाएगा।
> इन जिलों में नए पावरलूम इकाइयों को विद्युत शुल्क, जमीन पर टैक्स, जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर स्टॉप शुल्क में छूट दी प्रदान की जाएगी। यह छूट राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम- 2010 के तहत दी जाएगी।
> पैकेज के तहत पात्र पॉवरलूम उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद से सात वर्ष तक सूती धागे पर मौजूदा मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरों में 80 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
> वे उद्यम जौ पैकेज के तहत लाभ प्राप्त करेंगे, उन्हें आरआईपीएस- 2010 की शर्तों का पालन करना होगा।
> ऐसे उद्यम जो पैकेज का फायदा उठा रहे है वे आरआईपीएस- 2010 के तहत मिलने वाले अन्य लाभ नहीं ले सकेंगे।
> उद्यमों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड (टीयूएफ) के तहत अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।
> इसके अलावा उद्यमों को कम से कम 25 लाख रुपए का निवेश करने के साथ न्यूनतम 10 कर्मचारियों को रखना होगा।
> इन उद्यमों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जीरो डिस्चार्ज प्रमाण पत्र भी लेना होगा।
>राज्य सरकार के आदेश के अनुसार यह पैकेज पावरलूम क्षेत्र में स्थापित होने वाले नए उद्यमों के लिए ही मान्य होगा।
> इसमें यह शर्त भी है कि ऐसे उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन 31 अगस्त, 2013 तक प्रारंभ करना होगा।
> इस पैकेज में अधिसूचित जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों में नए पावर लूम उद्यमों को स्थापित करने पर ही दिया जाएगा।
> इन जिलों में नए पावरलूम इकाइयों को विद्युत शुल्क, जमीन पर टैक्स, जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर स्टॉप शुल्क में छूट दी प्रदान की जाएगी। यह छूट राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम- 2010 के तहत दी जाएगी।
> पैकेज के तहत पात्र पॉवरलूम उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद से सात वर्ष तक सूती धागे पर मौजूदा मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरों में 80 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
> वे उद्यम जौ पैकेज के तहत लाभ प्राप्त करेंगे, उन्हें आरआईपीएस- 2010 की शर्तों का पालन करना होगा।
> ऐसे उद्यम जो पैकेज का फायदा उठा रहे है वे आरआईपीएस- 2010 के तहत मिलने वाले अन्य लाभ नहीं ले सकेंगे।
> उद्यमों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड (टीयूएफ) के तहत अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।
> इसके अलावा उद्यमों को कम से कम 25 लाख रुपए का निवेश करने के साथ न्यूनतम 10 कर्मचारियों को रखना होगा।
> इन उद्यमों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जीरो डिस्चार्ज प्रमाण पत्र भी लेना होगा।
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